जन आधार नामांकन के लिए सामान्य निर्देश:-
1. राजस्थान का निवासी परिवार या राज्य कर्मचारी जो राज्य के बाहर का निवासी है।
2.परिवार का मुखिया-
- 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला
18 वर्ष या उससे अधिक की महिला की अनुपस्थिति में 21 वर्ष या उससे अधिक जा पुरुष
उपरोक्त दोनों के अभाव में आयु में सबसे बीडीए व्यक्ति
अनिवार्य दस्तावेज:-
- परिवार के मुखिया और 5 साल से अधिक आयु के अन्य सभी सदस्यों के कार्ड की प्रति
- मुखिया के बैंक खाते की पासबुक
- आयु से संबंधित दस्तावेज
- पते के दस्तावेज
- आय के लिए स्व घोषणा
- परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों का रंगीन फोटो अपलोड करना आवश्यक है ।
- यदि आप छोटे या सीमांत किसान ह तो भूमि का विवरण दर्ज करना ।
अन्य दस्तावेज – दी गई जानकारी द्वारा समर्थित दस्तावेज – यदि आवश्यक हो तो ।
जन आधार पोर्टल के माध्यम से जन आधार नामांकन -USER MANUAL
इमित्र के माध्यम से जन आधार नामांकन